F-1 वीजा: सभी जरूरी जानकारी

जब बात F-1 वीजा, अमेरिका के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई करने के लिये छात्र को दिया जाने वाला वीजा. Also known as अमेरिकी छात्र वीजा, it lets you study full‑time and stay legally during the course. इस टैग पेज में हम उसी वीजा से जुड़ी सबसे अहम चीज़ों को कवर करेंगे। पहला कदम I-20 फॉर्म, एक आधिकारिक दस्तावेज़ जो शैक्षणिक संस्थान जारी करता है, जिससे आप वीजा के लिये आवेदन कर सकते हैं है। दूसरा जरूरी हिस्सा SEVIS, विद्यार्थी एवं एक्सचेंज विज़िटर इन्फ़ॉर्मेशन सिस्टम, जो सभी F-1 वीज़ा धारकों की स्थिति को ट्रैक करता है है। इन तीनों (F-1 वीजा, I-20 फॉर्म, SESES) के बीच सीधा संबंध है: बिना I-20 के आप SEVIS में रिकॉर्ड नहीं बनवा सकते, और बिना SEVIS ID के वीजा नहीं मिल पाता। अब हम इस प्रोसेस को आसान शब्दों में तोड़ते हैं।

F-1 वीजा पाने के लिये सबसे पहले यह देखना ज़रूरी है कि आप किस प्रकार का कोर्स कर रहे हैं। पूर्ण‑समय पढ़ाई (न्यूनतम 12 क्रेडिट) और मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज होना अनिवार्य है। उसके बाद स्कूल आपको I-20 फॉर्म देगा, जो आपनी पढ़ाई की अवधि, ट्यूशन फ़ीस और वित्तीय समर्थन की जानकारी रखता है। यह फॉर्म SEVIS में एंटर किया जाता है और एक अद्वितीय SEVIS ID उत्पन्न करता है। अगला कदम DS‑160 ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जहाँ आपको व्यक्तिगत जानकारी, यात्रा उद्देश्य और वित्तीय स्रोत बताने होते हैं। इस फॉर्म को जमा करने के बाद वीज़ा फीस का पेमेंट करें, फिर US कॉन्सुलेट या एंबेसी में इंटरव्यू शेड्यूल करें। इंटरव्यू के दौरान आपको I-20, SEVIS रेसिप्ट, ट्यूशन का प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट और एडमिशन लेटर दिखाना होगा। अगर अधिकारी को सब ठीक लगा, तो 6‑12 महीने की वैधता वाला F-1 वीज़ा दे दिया जाता है।

वीज़ा मिलते ही कुछ नियमों को समझना जरूरी है, नहीं तो वैधता खो सकती है। प्रथम, आप हर सेमेस्टर शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले अपने स्कूल में रजिस्टर हो और क्लासेज़ में उपस्थित रहें। दूसरा, हर साल एक बार कम से कम एक सेमेस्टर पूरा करना अनिवार्य है, नहीं तो आप "स्ट्राइक" के कारण अपनी वैधता गंवा सकते हैं। यदि आप इंटर्नशिप या CPT (क्लासरूम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग) करना चाहते हैं, तो पहले स्कूल के अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय से अनुमति लेनी होगी और वह भी SEVIS में अपडेट होना चाहिए। OPT (ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग) के लिये स्नातक या स्नातकोत्तर पूरा होने के बाद 90 दिन के भीतर आवेदन करना पड़ता है। सभी ये प्रक्रियाएँ SEVIS के माध्यम से ट्रैक होती हैं, इसलिए हमेशा अपने SEVIS रिकॉर्ड को अपडेट रखें। यदि कोई बदलाव (जैसे एड्रेस बदलना, कोर्स बदलना) हो तो तुरंत स्कूल को सूचित करें; नहीं तो इमिग्रेशन में समस्या हो सकती है। अंत में, विदेश यात्रा के दौरान वैध F-1 वीज़ा और I-20 फॉर्म को साथ रखना न भूलें, क्योंकि लौटते समय अधिकारी इसे देखेंगे। इन बातों को ध्यान में रखकर आप न सिर्फ वीज़ा प्राप्त करेंगे, बल्कि अमेरिका में अपनी पढ़ाई को सफलतापूर्वक जारी रख पाएंगे। अब नीचे आप देखेंगे कि हमारे पास इस टैग से जुड़े कौन‑कौन से लेख उपलब्ध हैं—वीज़ा अप्लाय करने से लेकर इंटर्नशिप, OPT, और स्टूडेंट लाइफ तक की सारी जानकारी एक ही जगह।

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