दिल्ली कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को भाजपा नेता सुरेश करमशी नाखुआ द्वारा दाखिल 20 लाख रुपये के मानहानि केस में समन जारी किया है। नाखुआ का आरोप है कि राठी ने उन्हें 'हिंसक और गाली-गलौज करने वाले ट्रोल' कहा है। इस मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
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