आर्थिक वर्ष 2025‑26 (AY 2025‑26) का आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय‑सारिणी हाल ही में बदल दी गई है। कर विभाग ने दो मुख्य वर्गों के लिए नई अंतिम तिथि तय की है, जिससे कई करदाता राहत महसूस करेंगे।
पिछले कुछ हफ्तों में पोर्टल में कई तकनीकी गड़बड़ियों और आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म में बदलाव के कारण दायरियों में देरी हो रही थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए विभाग ने सामान्य (non‑audit) करदाताओं की अंतिम तिथि 15‑सेप्टेम्बर‑2025 तक बढ़ा दी है, जबकि कुछ मामलों में 16‑सेप्टेम्बर तक भी समय दिया गया है। इस ITR विस्तार का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को फॉर्म भरने, दस्तावेज़ अपलोड करने और पोर्टल की त्रुटियों को ठीक करने का पर्याप्त समय देना है।
कुछ कंपनियों और पेशेवरों के लिये आयकर ऑडिट अनिवार्य है। अब तक उनके केसों के लिए 30‑सितंबर‑2025 को डेडलाइन निर्धारित थी, परन्तु कुछ उच्च न्यायालयों ने तकनीकी कारणों और अधूरे रिकॉर्ड के मुद्दों को देखते हुए इसे 31‑अक्टोबर‑2025 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय उन करदाताओं को मदद करेगा जिन्हें अपने ऑडिट दस्तावेज़ तैयार करने में अतिरिक्त समय चाहिए।
नयी तिथियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संभावित त्रुटियों से बचने के लिए करदाताओं को कुछ कदम उठाने चाहिए:
आज के डिजिटल युग में आयकर रिटर्न फाइल करना कभी इतना आसान नहीं रहा, परन्तु सही समय‑सीमा का पालन करना आवश्यक है। नई तिथियों को अपनाकर करदाता अपने खर्चों को नियंत्रित रख सकते हैं और अनावश्यक जटिलताओं से बच सकते हैं।